पाकुड़ नगर. चुनाव में धनबल एवं बाहुबल के प्रयोग पर जिला प्रशासन का पैनी नजर है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि विधानसभा आम निर्वाचन-2024 अन्तर्गत “भारतीय दंड संहिता की धारा-171 ख ” के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उनके निर्वाचन अधिकार का उपयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा. इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी का निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय है. रिश्वत देने वाले और लेने वाले, दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं उनके लिए उड़नदस्ता गठित किये गये हैं. उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तरह के रिश्वत की पेशकश करता है या उन्हें रिश्वत के लेन-देन और निर्वाचकों को डराने व धमकाने के मामले की जानकारी मिलती है तो शिकायत दर्ज करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या 9262216191 तथा 1950 पर सूचित करें. जांचोपरांत आरोपियों के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.
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