चाईबासा.
विधानसभा चुनाव में वैसे लोग भी वोट दे सकेंगे, जिनका वोटर कार्ड नहीं बना है. ऐसे व्यक्ति आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त पोस्टऑफिस का पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड आदि दिखलाकर भी वोट कर सकेंगे. इसकी जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने दी. उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये मतदाता पहचान पत्र एक मतदाता के तौर पर पहचान प्रदान करता है. यदि किसी कारणवश वोटर पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है और नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो ऐसे में विधानसभा आम चुनाव में मतदान के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मताधिकार का लोग प्रयोग कर सकते हैं. सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने की अनुमति नहीं होगी. मतदाता को मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मतदाता पर्ची (वोटर स्लीप) के साथ पहचान का एक और दस्तावेज साथ रखना होगा. भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अपने निर्देश में कहा है कि मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 अन्य दस्तावेज मान्य होंगे.—————————-मताधिकार के लिए वैकल्पिक दस्तावेज
-पासपोर्ट– ड्राइविंग लाइसेंस- (केंद्रीय/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र)
– सांसद/ विधायक/ एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र- बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक– पैन कार्ड-एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
– मनरेगा जॉब कार्ड- श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआइडी) कार्ड- फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़
– आधार कार्डडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है