25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नया परमिट शुल्क लागू,बाइक का एक हजार तो सीएनजी ऑटो का 1500 रुपये

नया परमिट शुल्क लागू,बाइक का एक हजार तो सीएनजी ऑटो का 1500 रुपये

– परमिट शुल्क को पहले की तुलना में कम किया गया- त्योहारी माह में लागू हुआ, नये शुल्क पर जारी हो रहा परमिट

मुजफ्फरपुर.

कैबिनेट के फैसले में परमिट के शुल्क को कम करने की घोषणा की गयी थी. इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा परमिट के नये शुल्क को लेकर अधिसूचना जारी कर आपत्ति व सुझाव लिये गये, इसके बाद इसे त्योहारी माह के दौरान लागू कर दिया गया.विभागीय वेबसाइट पर भी इसकी पूरी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है. इसमें पांच साल के स्थायी परमिट, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट के साथ परमिट के समय परिवर्तन, आपत्ति, परमिट प्रत्यर्पण, सत्यापन, पुनरीक्षण आदि का शुल्क अलग अलग है. इसके अलावा बाइक, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब, मैक्सी कैब के स्थानीय परमिट के शर्त के विचलन का आवेदन शुल्क 150 व 500 रुपये. स्थायी व अस्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन का शुल्क 500, राज्य के अंदर दो क्षेत्र के लिए स्थायी परमिट का शुल्क 4000 रुपये, दो से अधिक क्षेत्र के लिए अस्थायी परमिट का शुल्क 2000, दूसरे राज्य के लिए जारी स्थायी व अस्थायी परमिट का शुल्क 4000 रुपये. प्रत्येक सात दिन उसके किसी भाग के लिए विशेष परमिट के शुल्क 500 रुपये. चार माह के अस्थायी परमिट का शुल्क बाइक टैक्सी 300 रुपये, ऑटो रिक्शा 500, इन दोनों को छोड़ अन्य वाहनों का शुल्क 1000 रुपये. परमिट वाहन को बदलने व पता बदलने का शुल्क 2000 रुपये, टैक्सी मीटर के अनुमोदन का शुल्क 1000 रुपये, परमिट स्वामित्व अंतरण शुल्क 3000 रुपये, परमिट की दूसरी कॉपी जारी करने का 1300 रुपये रुपये शुल्क है. डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि विभाग द्वारा निर्धारित नया परमिट शुल्क लागू कर दिया गया है.

नये परमिट शुल्क लागू

वाहन का प्रकार : आवेदन शुल्क : परमिट शुल्क : परिचालन क्षेत्र- बाइक : 150 : 1000 : ऑल बिहार

– ऑटो रिक्शा (सीएनजी भी) : 150 : 1500 : ऑल बिहार

– मोटर कैब (सात सीट तक) : 150 : 2000 : एक रिजन

– मोटर कैब (सात सीट तक) : 150 : 4000 : एक रिजन

– मैक्सी कैब (सात से 13 सीट तक) : 150 : 3000 : एक रिजन

– मैक्सी कैब (सात से 13 सीट तक) : 150 : 5000 : ऑल बिहार- मिनी बस (13 से 23 सीट तक) : 150 : 5000 : एक रिजन

– मिनी बस (13 से 23 सीट तक) : 150 : 7000 : ऑल रिजन

– बस (23 से अधिक सीट) : 500 : 8500 : एक से दो रिजन व अधिक

– छोटे मालवाहक (3000 केजी) : लागू नहीं- छोटे मालवाहक (3000 से 7500 केजी) : 500 : 2500 : एक रिजन

– छोटे मालवाहक (3000 से 7500 केजी) : 500 : 4500 : ऑल बिहार

– मध्यम मालवाहक (7500 से 12000 केजी) : 500 : 3500 : एक रिजन

– मध्यम मालवाहक (7500 से 1200 केजी) : 500 : 5500 : ऑल बिहार- भारी मालवाहक (12000 केजी से अधिक) : 500 : 4500 : एक रिजन

– भारी मालवाहक (12000 केजी से अधिक) : 500 : 6500 : ऑल बिहार

– ट्रैक्टर व्यवसायिक (ट्रेलर सहित) : 500 : 2500 : ऑल बिहार.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें