कोर्ट ने 12 के बजाय 14 नवंबर को सीआइडी के समक्ष पेश होने का दिया निर्देश
संवाददाता, कोलकाता
बैरकपुर के पूर्व सांसद व भाजपा नेता अर्जुन सिंह को नैहाटी विधानसभा उपचुनाव से पहले सीआइडी दफ्तर में हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी. कलकत्ता हाइकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें मतदान के अगले दिन यानी 14 नवंबर को हाजिर होना होगा. कोर्ट ने कुछ शर्तें भी तय की हैं. इसके अनुसार, अर्जुन सिंह से चार घंटे से अधिक देर तक पूछताछ नहीं की जा सकती, उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने सीआइडी से यह भी कहा कि अगर 14 नवंबर के बाद अर्जुन से दोबारा पूछताछ की जरूरत पड़ी, तो वह उन्हें नवंबर के अंत तक समन कर सकती है.
बता दें कि अर्जुन सिंह को चार साल पहले भाटपाड़ा नगरपालिका मामले में राज्य सीआइडी ने मंगलवार को तलब किया था. नोटिस में बताया गया है कि भाजपा नेता को 12 नवंबर की सुबह 11 बजे तक भवानी भवन (सीआइडी मुख्यालय) आना होगा. अर्जुन सिंह ने नोटिस को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. उनके वकील बांसुरी स्वराज ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को चुनाव से पहले जान-बूझकर बुलाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि इसके पीछे राजनीतिक कारण है.
दरअसल, अर्जुन सिंह एक समय भाटपाड़ा नगरपालिका के चेयरमैन होने के साथ भाटपाड़ा नैहाटी सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी थे. आरोप हैं कि को-आपरेटिव बैंक में काफी भ्रष्टाचार हुआ है. 2020 में भाटपाड़ा नगरपालिका में करीब चार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार में पूर्व भाजपा सांसद का नाम शामिल किया गया था. उसी मामले में सीआइडी ने अर्जुन को तलब किया है.
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