-एनओसी के लिए खुद से ऑनलाइन करना होता है आवेदन
मुजफ्फरपुर.
दूसरे राज्यों में गाड़ी लेकर जाने के लिए वाहन मालिकों को एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है. जिसमें वाहन मालिक को नेशनल क्राइम आरबी पोर्टल की एक रिपोर्ट चाहिए होती है. वाहन मालिक जिस गाड़ी को लेकर बाहर जाना चाहते हैं, उस गाड़ी का नंबर इस पोर्टल पर डालकर उसकी रिपोर्ट स्वत : निकाल सकते हैं. ट्रांसफर होने पर लोग अपनी गाड़ी को साथ लेकर दूसरे राज्यों में जाते हैं, जहां उसकी इंट्री करानी होती है. इसमें वाहन मालिक को अपने वाहन निबंधन वाले जिले के डीटीओ ऑफिस से दूसरे राज्य के जिस जिले में जाना है, वहां के लिए एनओसी लेना पड़ता है. एनओसी का आवेदन वाहन मालिक परिवहन विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन करते हैं. उस दौरान उन्हें दो सौ रुपये का एक शुल्क भी ऑनलाइन देना होता है. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन, शुल्क की कॉपी व एनसीआरबी की ऑनलाइन रिपोर्ट के साथ डीटीओ ऑफिस में जमा करायेंगे. इसके बाद वाहन मालिक को एनओसी जारी की जाती है. डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि विभागीय नियम के अनुसार सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है, इससे लोगों को आसानी होती है.बिना लोकल इंट्री के गाड़ी चलाने पर जुर्माना
दूसरे राज्य की निबंधित गाड़ी अन्य राज्यों में बिना लोकल इंट्री कराये चलाने पर जुर्माने का नियम है. अधिकतम एक माह तक वह बिना लोकल इंट्री के चल सकते हैं. लेकिन इसमें वाहन मालिक को यह प्रमाणित करना होगा कि उनकी गाड़ी अभी एक माह के भीतर ही दूसरे राज्य से आयी है. ऐसा नहीं होने की स्थिति में जुर्माना होगा. इसी से बचने के लिए जब लोग दूसरे राज्य में अधिक दिनों के लिए जाते हैं तो वहां के स्थानीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस में गाड़ी की इंट्री कराते हैं, इसके लिए एनओसी की जरूरत होती है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है