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जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सदर अस्पताल में किया शिविर आयोजित

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सदर अस्पताल में किया शिविर आयोजित

किशनगंज बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा मंगलवार को महिलाओं के कानूनी अधिकार पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सदर अस्पताल में किया गया. जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ओम शंकर द्वारा की गई.

सचिव ओम शंकर द्वारा कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित कानून पर विधिक जानकारी के साथ साथ बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा की योजना, मुफ्त विधिक सेवा प्राप्त करने कि विधि, सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई. कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण अधिनियम) अधिनियम, 2013 के बार में जानकारी दी गई जिसमें सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना तथा ऐसे उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना है. इस अधिनियम के अंतर्गत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यस्थलों पर एक समिति बनाई गई है. जिसमें पीड़िता अपने मामले को समिति के समक्ष रख सकती हैं. कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ अस्पताल प्रबंधक द्वारा की गई. उक्त जागरूकता कार्यक्रम के पश्चात सचिव महोदय द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया साथ ही जीविका दीदी द्वारा चलाई जा रही रसोई का भी निरीक्षण किया गया. जागरूकता कार्यक्रम में फ्रंट ऑफिस के पैनल अधिवक्ता जय किशन प्रसाद एवं सदर अस्पताल किशनगंज की ओर से डॉक्टर शाहनवाज, प्रभारी उपाधीक्षक डॉ अनीता, महिला चिकित्सक एम जेड अशरफ, अस्पताल प्रबंधक राजेश कुमार पासवान, प्रधान लिपिक, सदर अस्पताल, किशनगंज उपस्थित रहे. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी राजीव कुमार दीक्षित एवं अधिकार मित्र संदीप कुमार ठाकुर व राजेश कुमार शर्मा भी मौजूद थे.

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