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चंदन डैम से पानी देने को लेकर दायर जनहित याचिका निष्पादित

हाइकोर्ट ने कहा : झारखंड व बिहार दो राज्यों के पानी विवाद का मामला है, इस पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बिहार के बांका जिला स्थित चंदन डैम (चानन डैम) से सिंचाई के लिए झारखंड को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि यह झारखंड व बिहार, दो राज्यों के पानी विवाद का मामला है. इस पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा. प्रार्थी अपना पक्ष दूसरी जगह पर रखने के लिए वैकल्पिक रास्ता खोजने के लिए स्वतंत्र है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने चंदन डैम से झारखंड के गोड्डा जिला के खेतों में सिंचाई के लिए पानी दिलाने की मांग की थी. चंदन डैम में छह कैनाल सिस्टम हैं, जिनमें चार कैनाल सिस्टम झारखंड में आते हैं तथा दो बिहार में है. चंदन डैम में 75 प्रतिशत गाद भर गया है. इस डैम में पानी एकत्रित होने की क्षमता मात्र 25 प्रतिशत ही रह गयी है. डॉ दुबे ने डैम की सफाई के साथ-साथ नहर की मरम्मत की भी मांग की थी.

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