JSSC CGL : झारखंड हाइकोर्ट ने सामान्य योग्यताधारी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (सीजीएल)-2023 के पेपर लीक मामले की सीबीआइ से जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस याचिका को वापस कर दिया.
क्या कहा कोर्ट ने ?
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी अधिवक्ता हैं. ऐसा लगता है कि यह जनहित याचिका किसी दूसरे मकसद से फाइल की गयी है. कोर्ट इसी तरह की एक जनहित याचिका, जो प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से दायर की गयी है, की सुनवाई कर रही है. ऐसे में इस जनहित याचिका को सुनने का कोई औचित्य नहीं है. खंडपीठ ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया. साथ ही छूट दी कि प्रार्थी चाहे, तो प्रकाश कुमार की जनहित याचिका में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकता है.
जनहित याचिका दायर कर सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग
अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने जेएसएससी की ओर से पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विनय कुमार तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की थी.
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