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Bihar News: सरकार ने दी शिक्षकों को बड़ी सौगात, हर महीने मिलेगी एक खुशखबरी

Bihar News: शिक्षक-प्रधानाध्यापक को 10 दिसंबर तक शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जानकारी देनी होगी. इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारियों से संपर्क करने को कहा गया है.

Bihar News: पटना. बिहार सरकार दिसंबर से राज्य के सरकारी स्कूलों में हर महीने एक उत्कृष्ट शिक्षक को पुरस्कृत करेगी. शिक्षकों को उनके नवंबर महीने के शिक्षण कार्य के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा. इसके लिए शिक्षक-प्रधानाध्यापक को 10 दिसंबर तक शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जानकारी देनी होगी. इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारियों से संपर्क करने को कहा गया है.

सभी प्रखंडों के एक-एक शिक्षक होंगे पुरस्कृत

दिसंबर से राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को हर महीने पुरस्कृत करने की योजना लागू होगी. इस योजना के तहत प्रदेश के सभी प्रखंडों के एक-एक उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कृत किए जाएंगे. शिक्षकों के नवंबर में शिक्षण कार्य की उपलब्धि के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा. इसके लिए शिक्षक-प्रधानाध्यापक स्वयं संबंधित जानकारी शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर 10 दिसंबर तक देंगे. उसके बाद विभाग सभी आवेदनों की जांच कर एक शिक्षक को इस पुरस्कार के लिए चयनित कर नाम की घोषणा करेगा.

पोर्टल पर देनी होगी जानकारी

इसी तरह हर महीने के दस तारीख को पिछले माह के प्रदर्शन से संबंधित जानकारी पोर्टल पर देनी होगी. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है. विभागीय निर्देश में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस योजना के बारे में शिक्षकों को पूरी जानकारी दें और आवेदन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करें. शिक्षकों और विद्यार्थियों की स्कूलों में उपस्थिति, बच्चों का प्रदर्शन आदि 12 मानक इसके लिए तय किए गए हैं.

तबादले को लेकर तस्वीर हुई साफ

पिछले दिनों शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल पर कहा कि एक अनुमंडल वाले जिले में स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को राहत दी जाएगी. ऐसे जिले के अनुमंडल को दो भाग में बांट कर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा. इन जिलों में अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर शामिल हैं. शिक्षक स्थानातंरण व पदस्थापन नियमावली के अनुसार पुरुष शिक्षकों का अपने गृह अनुमंडल में स्थानांतरण नहीं हो सकता है, इसलिए अनुमंडल को दो भागों में बांटने को लेकर नियमावली में संशोधन भी किया जाएगा.

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