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अवैध नर्सिंग होम सहित जांच घर के लिए मकान भाड़ा नहीं देने की अपील

प्रशासनिक स्तर से जांच के क्रम में अवैध पाया गया तो संस्थान को सील बंद कर दिया जाएगा.

राघोपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अवैध तरीके से संचालित नर्सिंग होम, जांच घर, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन आदि पर लगाम लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से नींद से जग गयी है. जिसके कारण अब अवैध संचालकों के साथ साथ मकान मालिक पर भी आफत आन पड़ी है. दरअसल, बुधवार को रेफरल अस्पताल राघोपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा पूरे प्रखंड क्षेत्र में प्रचार प्रसार करवाया गया कि अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, जांच घर, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे को स्वतः बंद कर लें. अन्यथा प्रशासनिक स्तर से जांच के क्रम में अवैध पाया गया तो संस्थान को सील बंद कर दिया जाएगा. मकान मालिक भी सचेत हो जाएं, अवैध जांच घर, नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन संचालन हेतु भाड़े पर ना दें, अन्यथा मकान सील कर दिया जाएगा. वहीं इस घोषणा के बाद जहां ऐसे अवैध संचालकों के बीच हड़कंप है. वहीं मकान मालिक भी इसे लेकर परेशान हैं. हालांकि लोगों के बीच एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि जांच प्रक्रिया इस बार पूर्ण हो, और अवैध तरीके से संचालित ऐसे संस्थानों पर लगाम लग सके. लेकिन पूर्व में आज तक कई बार जांच की घोषणा के बाद आज तक अवैध संस्थानों पर लगाम नहीं लग सका है. लगाम लगना तो दूर की बात, इसके उलट प्रखंड क्षेत्र में दिनोंदिन ऐसे अवैध संस्थानों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. अब नए घोषणा के बाद लोगों के मन फिर से सवाल उत्पन्न हो रहा है कि पूर्व की भांति इस बार भी जांच सिर्फ खानापूर्ति ही साबित होती है, या फिर सचमुच स्वास्थ्य विभाग ऐसे संस्थानों के संचालन पर रोक लगाने में सक्षम साबित हो सकती है. जब इस संबंध में प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक नोमान अहमद से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि विभाग निर्देशानुसार प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है. जिसके लिए 16 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है. बताया कि इस बार मकान मालिकों को भी सूचित किया गया है कि अवैध स्वास्थ्य संस्थानों को अपना घर भाड़े पर न दें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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