बेगूसराय. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने शाम्हो प्रखंड अंतर्गत अकबरपुर पुरानी डीह में हुई डबल मर्डर मामले में 12 आरोपित को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने इस दोहरे हत्याकांड में शाम्हो थाना के अकबरपुर पुरानी डीह निवासी रोशन सिंह, रविंद्र सिंह, रणधीर कुमार उर्फ दुखा, सुनील सिंह, सुधीर सिंह, संजीव सिंह, मिथिलेश सिंह, कोमल सिंह, शालीग्राम सिंह, अनिल सिंह, मनोज सिंह और रंजीत सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 302 148 149 में दोषी करार दिया है और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दिलीप कुशवाहा ने कुल 10 गवाहो की गवाही कराई जबकि सूचक की ओर से अधिवक्ता शाह इज्जूर रहमान ने न्यायालय में सूचक का पक्ष रखा. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मंसूर आलम, शशि भूषण झा, राजेश सिंह ने आरोपित का पक्ष न्यायालय में रखा. आपको बता दें कि इस दोहरे हत्याकांड में सभी आरोपित वर्ष 2015 में जिला न्यायालय से रिहा किये जा चुके थे. सूचक ने जिला जज के रिहाई आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था. जिसमें हाईकोर्ट ने फिर से मुकदमे को खोलते हुए चार महीने के अंदर मामले को निष्पादन करने का आदेश जिला न्यायालय को दिया था. यह मामला सुप्रीम कोर्ट न्यायालय तक पहुंची थी. जिस कारण यह मामला जिले का चर्चित मामला बना हुआ था और सब की निगाहें इस दोहरे हत्याकांड में दूसरी बार हो रहे सुनवाई पर टिकी थी कि अबकी बार न्यायालय क्या फैसला सुनाती है. दूसरी बार हो रही सुनवाई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सवा आलम के द्वारा इस दोहरे हत्याकांड में सभी 12 आरोपित को दोषी करार का फैसला सुनाते ही यह समाचार पूरे जिले की सुर्खी बन गई. हर कोई जानना चाहता था आखिर क्या था पूरा मामला. आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या था. अकबरपुर पुरानी डीह निवासी सूचक मुकेश सिंह ने नयागांव थाना कांड संख्या 13/ 2004 मामला दर्ज कराते हुए सभी आरोपित पर आरोप लगाया कि दिनांक 8 मार्च 2004 को रात्रि 8:00 बजे में शाम्हो प्रखंड अंतर्गत अकबरपुर पुरानी डीह गांव के ठाकुरबाड़ी के पास सूचक मुकेश सिंह के भाई सिपुल सिंह और ललन सिंह को घेर कर आरोपितों ने गोली मारकर हत्या कर दिया. न्यायालय सभी दोषी आरोपित को अब 21 नवंबर को सजा सुनाएगी.
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