अगर आपने अपनी गाड़ियों के कागजात में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं किया है तो आपके पास अब 15 दिनों की अतिरिक्त मोहलत है. उसके बाद अब जुर्माना वसूलने का काम परिवहन विभाग शुरू करने वाला है. बिहार की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं करने वाले गाड़ी मालिकों से जुर्माना वसूला जायेगा. साथ ही उनके आरसी और डीएल को निलंबित कर दिया जायेगा.
15 दिनों की और मिली है मोहलत, दिसंबर से लगेगा फाइन
पटना में जिला परिवहन कार्यालय की ओर से जिले के वैसे गाड़ी मालिक, जिन्होंने अपनी आरसी और डीएल में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराया है, उन्हें इसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया है. 30 नवंबर तक मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराने पर गाड़ी मालिकों और चालकों से मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए ढाई हजार रुपये जुर्माना भी वसूला जायेगा.
दिसंबर से वसूला जायेगा जुर्माना
जिला परिवहन कार्यालय की ओर से एक दिसंबर से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर ही देना होगा. गाड़ी मालिक परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं.
क्यूआर कोड के जरिए भी कर सकते हैं अपडेट
बताते चलें कि आपके पास घर बैठे ही वाहन के ऑनरबुक में अपने मोबाइल नंबर आदि को अपडेट करने की भी सुविधा है. वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने और मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए परिवहन विभाग ने क्यूआरकोड स्कैन करने की सुविधा भी दी है. आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जाकर यह काम कर सकते हैं.इसके लिए अपने मोबाइल पर क्यूआर कोड रीडर डाउनलोड करना होगा और फिर विभाग के क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा. इस प्रक्रिया के बाद वेबसाइट पर मांगी जा रही जानकारी भरनी होगी.
पटना में 3.90 लाख आरसी में मोबाइल नंबर व पता अपडेट नहीं
बता दें कि पटना जिले में 3.90 लाख बाइक, कार और बड़ी गाड़ियों के मालिक चिह्नित किये गये हैं, जिनके आरसी में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं है. इनमें 3.30 लाख गाड़ियों के आरसी में मोबाइल नंबर और 60 हजार वाहनों के आरसी में पता अपडेट नहीं है.