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जिले में अब तक 36 किसानों से खरीदे गये 330.12 मिट्रिक टन धान, 1200 ने किये आवेदन

जिले के पैक्स व व्यापार मंडलों में धान अधिप्राप्ति में किसी तरह की घालमेल या कागजी खानापूर्ति नहीं कर सकते है.

बेतिया. जिले के पैक्स व व्यापार मंडलों में धान अधिप्राप्ति में किसी तरह की घालमेल या कागजी खानापूर्ति नहीं कर सकते है. पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद पैक्सों को धान बेचने वाले किसानों का बायोमेट्रिक इंट्री कराना अनिवार्य होगा. बिना बायोमेट्रिक इंट्री के अगर पैक्स या व्यापार मंडल धान की खरीदारी करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी. जिला सहकारिता पदाधिकारी अंशु कुमार ने बताया कि 99 पैक्सों को धान की खरीदारी करने के लिए 10-10 लाख सीसी की गई है. वर्तमान समय में 22 पैक्स धान की अधिप्राप्ति कर रहे हैं. धान बेचने के लिए 1200 से ज्यादा किसान ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर चुके हैं. अब 36 किसानों से 330.12 मिट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है उन्होंने बताया कि धान बेचने वाले किसानों के खाते में धान की क्वालिटी के हिसाब से 2300 या 2320 रुपये दो दिनों के अंदर डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में भुगतान भी करने का निर्देश पैक्सों को दिया गया है. इधर, एसएफसी के जिला प्रबंधक सुमित कुमार ने बताया कि सीएमआर प्राप्ति को लेकर 14 मिलरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. इसमें 11 मिलर फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करेंगे. जबकि 3 अरवा चावल के मिलरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. वही मां विंधवासनी राइस मिल ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं दिया है. इस मिल से सीएमआर की आपूर्ति करने के लिए 13 पैक्स को टैग किया गया था. सूत्रों की माने तो निर्धारित सीएमआर आपूर्ति करने में विंधवासनी राइस मिल सफल नहीं रहा है. 11 पैक्सों को किया गया है डिफ्लटर, नहीं लड़ सकते हैं चुनाव डीसीओ ने बताया कि 11 पैक्सों को डिफ्लटर घोषित कर दिया है. ऐसी स्थिति में पैक्स अध्यक्ष के साथ-साथ उनके कार्यकारणी के सदस्य पैक्स चुनाव लड़ने से वंचित होंगे. जिले में पांच चरणों में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर चरणवार डिफ्लटर पैक्सों के विरुद्ध पत्र निर्गत किया जायेगा. ताकि वें चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सके. उन्होंने बताया कि अगर चुनाव से पहले सीसी का पैसा जमा कर दिया जाता है, तो वैसे पैक्स अध्यक्ष व उनके कार्यकारणी के सदस्य चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं. डीडीसी ने कहा कि विभागीय मापदंड को पूरा नहीं कर रहे है, डिफाल्टर है, मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं कर रहें है, वैसे पैक्सों को भी धान अधिप्राप्ति कार्य में से वंचित रखा जायेगा.

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