वरीय संवाददाता,जमशेदपुर आजादनगर थाना अंतर्गत लक्ष्य अपार्टमेंट मो. काफीर खान के घर लूटपाट के मामले में आरोपी मो. शहबाज,मेराज अंसारी और असरफुल को शनिवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में कुल पांच लोगों की गवाही हुई थी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने कोर्ट में पैरवी की. घटना 13 जनवरी 2024 की है. जानकारी के अनुसार तीनों आरोपी नकाब पहन कर मो. काफीर कान के घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था. आरोपियों के पास चापड़ और पिस्तौल था. सूचना मिलने पर भागने के क्रम में पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. तब से तीनों आरोपी जेल में बंद हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है