Bihar Land Survey: पटना. बिहार में जमीन कब्जा करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह निर्देश दिया है. उन्होंने कहा हैकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन या संपत्ति पर गैरकानूनी कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाए. गृह विभाग को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन ले और पीड़ित को राहत दिलाने का काम करे. उन्होंने कहा है कि सीओ और स्थानीय थाना पुलिस मिलकर इन मामलों को सुलझाने का काम करें और ऑन द स्पॉट फैसले लें.
कार्रवाई करे पुलिस
दीपक कुमार ने अपने पत्र में कहा है कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती जाती है. उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की जरुरत है. हर हाल में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कई बार देखा गया है कि दबंग और भू-माफिया कमजोर लोगों की जमीन हड़प लेते हैं. ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. पुलिस को चाहिए कि वह जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ खुद-ब-खुद कार्रवाई करें.
गिरफ्तार करे पुलिस
उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति हथियार के बल पर जमीन पर कब्जा करता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज हो. अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए. उन्हें तीन साल के लिए बांड भरने का आदेश दिया जा सकता है. दीपक कुमार ने कहा कि जमीन विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं. लेकिन, इन बैठकों में अक्सर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता. इन बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जमीन विवाद के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो.
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