अररिया. न्यायमंडल अररिया के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के तहत गाली गलौज करने के 18 साल पुराने मामले में साक्ष्य के अभाव में नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले 04 लोगों को दोषमुक्त कर दिया है. इस संबंध में सरकार की ओर से एससी-एसटी एक्ट के स्पेशल पीपी कलानंद राम ने बताया कि यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीश श्री तिवारी ने अररिया थाना कांड संख्या 293/2006 जीआर 1320/06 व एससी एसटी 1395/2010 में सुनाया है. दोषमुक्त होने वालों में शंकर प्रसाद श्रीवास्तव, गोपी लाल श्रीवास्तव, चंद्रशेखर श्रीवास्तव व अमर नाथ रॉय शामिल हैं। सभी जिले के अररिया नगर थाना क्षेत्र के भगत टोला का रहनेवाला है। इस केस में तीन लोग क्रमशः अलख प्रसाद लाल उर्फ अखिलेश्वर प्रसाद, भूषण प्रसाद श्रीवास्तव व जयंत लाल श्रीवास्तव की मृत्यु हो चुकी हैं. जानकारी देते हुए सरकार की ओर से एससी/एसटी एक्ट के स्पेशल पीपी कलानंद राम ने बताया कि सभी लोग भगत टोला अररिया स्थित आवास पर 31 मई 2006 के अपराह्न 05 बजे व 31 मई 2006 के डेढ़ साल पूर्व भी लगातार 31 मई 2006 तक सूचिका के साथ जाति सूचक गाली गलौज करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिए थे. भूमि विवाद को लेकर भी दायर हुए इस मामले में ग्रामीण पंचायती के दौरान इस मामले में सूचिका द्वारा मेल कर लिया गया है. इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोद प्रसाद, मो हासिम व विनीत प्रकाश ने अपना-अपना पक्ष रखा. ———————– बाल विज्ञान मेला में मवि कामत टोला के बच्चों ने लाया प्रथम स्थान फोटो-15- बच्चों को पुरस्कार देते अतिथि. परवाहा. बीते गुरुवार को फारबिसगंज स्थित डायट में लगे बाल विज्ञान विज्ञान मेला में रानीगंज प्रखंड के बौंसी पंचायत स्थित मध्य विद्यालय कामत टोला के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया. विद्यालय के प्रधानाध्यापिका सीमा कुमारी ने बताई कि जिला स्तरीय बाल विज्ञान मेला का आयोजन फारबिसगंज स्थित डायट में किया गया था. इस मेला में मध्य विद्यालय कामत टोला के बच्चों में विशाल कुमार,निखिल कुमार,खुर्शीदा बानो ने कड़ी मेहनत के बल इस मेला में प्रथम स्थान प्राप्त किया. इन सफल बच्चों को अतिथियों के द्वारा सम्मानित भी किया गया. बच्चों के सफलता पर विद्यालय के प्रधानाध्यापिका सीमा कुमारी,अनुपमा कुमारी आदि शिक्षक ने खुशी प्रकट किया है.
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