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जिले में 20 से 22 नवंबर तक लगेगा मोबाइल लोक अदालत

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नालंदा जिले में 20 से 22 नवंबर 2024 तक मोबाइल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

बिहारशरीफ.बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नालंदा जिले में 20 से 22 नवंबर 2024 तक मोबाइल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस विशेष पहल का उद्देश्य विभिन्न विवादों का त्वरित और सुलहपूर्ण समाधान करना है. इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हशीमुदीन अंसारी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा के द्वारा लोगों को विधिक जागरूकता को लेकर समय-समय पर बाल उत्पीड़न, सुलाह के आधार पर विवादों का निपटारा करना एवं निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा के द्वारा जागरूकता अभियान चलाई जाती है. वहीं इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव अमित गौरव ने बताया कि चलंत मोबाइल लोक अदालत का आयोजन जिले के तीन अलग-अलग स्थानों पर किया जाएगा. जिसके तहत आगामी 20 नवंबर 2024 को विधिक सेवा सदन, व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ. 21 नवंबर 2024 को राजगीर अनुमंडल परिसर तथा 22 नवंबर 2024 को हिलसा अनुमंडल परिसर में मोबाइल लोक अदालत लगाई जाएगी. मामलों का निपटारा: इन अदालतों में दायर वारिस मामले, भूमि विवाद, बैंक ऋण, और अन्य सुलह योग्य विवादों का त्वरित समाधान किया जाएगा. लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य समय और पैसे की बचत करते हुए पक्षकारों के बीच सहमति से विवादों को हल करना है. इस तरह के आयोजन न केवल न्याय प्रक्रिया को सुलभ बनाते हैं बल्कि लोगों को विवाद सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक और सुविधाजनक मंच प्रदान करते हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई मामला है जो सुलह योग्य है, तो मोबाइल लोक अदालत का लाभ उठाएं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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