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तृणमूल नेता की बेटी के खिलाफ विवादित बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

तृणमूल नेता की बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में राज्य सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा किया.

संवाददाता, कोलकाता

तृणमूल नेता की बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में राज्य सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा किया. पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने रिपोर्ट जमा देने को कहा था. सूत्रों के मुताबिक अदालत के निर्देश के मुताबिक सात आइपीएस अधिकारियों के नाम भी जमा किये गये हैं.

सोमवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्य कांत व न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ में होगी. आरजी कर कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए तृणमूल नेता की बेटी को लेकर दो महिलाओं ने आपत्तिजनक बयान दिया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि हिरासत में लेकर उनके साथ मारपीट की गयी थी. घटना को लेकर हाइकोर्ट ने सीबीआइ जांच का निर्देश दिया था.

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा सिंगल बेंच के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करने के कारण राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी. राज्य सरकार का कहना था कि विशेष जांच दल का गठन कर इसकी जांच की जा सकती है. गत सोमवार को हाइकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. सीबीआइ व पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी. अदालत ने सात आइपीएस के नाम जमा करने को कहा था, जिसमें पांच महिला आइपीएस होनी चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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