Jharkhand Elections 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का प्रचार थम गया है. 20 नवंबर को 38 विधायक चुनने के लिए 1.23 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. 14,218 बूथ पर ये मतदाता वोट डालेंगे. सभी बूथ की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी. यह जानकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के रवि कुमार ने सोमवार को दी.
5 बजे थम गया दूसरे चरण का चुनाव प्रचार
उन्होंने कहा कि सोमवार को शाम 5 बजे झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण पर प्रचार समाप्त हो गया. इसके साथ ही साइलेंट पीरियड की शुरुआत हो गई. साइलेंट पीरियड में कोई भी प्रचार नहीं कर पाएगा. उन्होंने कहा कि मतदान वाले क्षेत्र में चुनाव प्रचार आदि के लिए बाहर से आए राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता को तत्काल वह जगह छोड़ देना है. सिर्फ वही लोग क्षेत्र में रह पाएंगे, जो वहां के मतदाता हैं.
काउंटिंग एजेंट के लिए 20 को शाम 5 बजे तक आवेदन दें प्रत्याशी
झारखंड के सीईओ ने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक, झारखंड विधानसभा चुनाव जिला प्रशासन होटल समेत सभी जगहों की जांच करेंगे. अगर बाहरी लोग मिलेंगे, तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक काउंटिंग एजेंट के लिए आवेदन दे दें. उसके बाद के आवेदनों पर विचार नहीं होगा.
वोटिंग के दौरान बूथों की होगी सतत निगरानी – के रवि कुमार
के रवि कुमार ने कहा कि 20 नवंबर को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी है. हर मतदान केंद्र की लाइव निगरानी के लिए मतदान केंद्र के भीतर और बाहर 2 सीसीटीवी कैमरे लगाये गए हैं. वेबकास्टिंग के जरिए मतदान केंद्रों की सतत निगरानी होगी. जिला मुख्यालय से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तक के कार्यालय से मतदान केंद्रों पर नजर रखी जाएगी.
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कुष्ठ रोगियों के लिए बनाया सहायक मतदान केंद्र
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जामताड़ा के मिहिजाम स्थित स्नेहपुर कुष्ठ आश्रम के मतदाताओं के लिए स्नेहपुर सामुदायिक भवन, हांसीपहाड़ी में सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है. यहां कुष्ठ पीड़ित 57 मतदाता वोट डालेंगे.
मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर कैंप लगाएंगी पार्टियां
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वोटिंग के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि से बाहर ही कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल अपना कैंप लगा पाएगा. कैंप में पार्टी और प्रत्याशी से जुड़ा कोई पोस्टर, सिंबल आदि नहीं लगाना है. वहां से वे मतदाताओं को सादे कागज पर उनका सीरियल नंबर दे सकते हैं. सीईओ झारखंड ने कहा कि मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाना, फोटो लेना, वीडियो बनाना अवैध है. ऐसा करते पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान है.
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