बेगूसराय.
जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्पांसरशिप योजना के तहत वैसे बच्चे जिनके पिता अथवा माता-पिता दोनों की मृत्यु किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है. उनके बच्चों को 18 वर्ष तक 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है. बेगूसराय जिला अंतर्गत वर्तमान में 255 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है. यह योजना आमहित के लिए काफी लाभकारी है. इस योजना के तहत 0-18 वर्ष तक के बच्चों को के पर्याप्त देखभाल जैसे चिकित्सा, शैक्षणिक और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान किया जाता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में कार्यालय अवधि तक आवेदन जमा लिया जाता है. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है. आवेदन जमा करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है.आवंटन के आभाव में 1,920 आवेदन पेंडिंग :
स्पांसरशिप योजना का 1,920 आवेदन आवंटन के आभाव में पेंडिंग है. पूर्व में बेगूसराय जिले के लिए 255 आवंटन आया था. इतने लाभुकों का इस योजना का लाभ दिया जा रहा है. वर्तमान में इस योजना का लाभ लेने के लिये प्रतिदिन लगभग चार से पांच आवेदन बाल संरक्षण इकाई में प्राप्त हो रहे हैं. योजना का लाभ लेने के लिये लाभुकों को वर्षो इंतजार करना पर सकताहै.
परिवार के अधिकतम दो बच्चों को मिलेगा लाभ :
स्पांसरशिप योजना के तहत एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को लाभ दिया जाता है. विभाग का मानना है कि 0-18 वर्ष तक के बच्चे जिनके पिता की अथवा माता-पिता दोनों की मौत किसी कारणवश हो गयी है. इनकी देखभाल, शैक्षणिक कार्य आदि के लिए प्रतिमाह चार हजार रुपये दिया जाता है. बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूरा होने के बाद योजना का लाभ मिलना स्वतः समाप्त हो जायेगी. प्रथम बार में तीन वर्ष के लिए योजना की स्वीकृति बाल कल्याण समिति की अनुशंसा पर डीएम द्वारा द्वारा दी जाती है.लाभ लेने के लिए ये आहर्ता आवश्यक :
स्पांसरशिप योजना के तहत लाभ लेने के लिये विभाग ने आहर्ता तय किया है. इसके तहत अनाथ बच्चे जिसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गयी हो. बच्चे की माता विधवा, तलाकशुदा, परिवार द्वारा परित्यक्त के साथ-साथ बच्चे के माता-पिता अक्षम अथवा बच्चों की देखभाल करने में शारीरिक रूप से असमर्थ हो इन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है.लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज : स्पांसरशिप योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक बच्चे (अधिकतम दो बच्चे) का अलग-अलग आवेदन जमा करना होता है. आवेदन के साथ में आवेदनकर्ता एवं बच्चे का संयुक्त फोटो, बच्चे एवं आवेदक का संयुक्त बैंक खाता, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण के लिए 72 हजार वार्षिक, शहरी के लिए 96 हजार वार्षिक), अनाथ होने की स्थिति में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र वहीं विधवा होने की स्थिति में पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है.क्या कहते हैं अधिकारी
जिले में 255 लाभुकों को स्पांसरशिप योजना का लाभ दिया जा रहा है. 255 एलॉटमेंट जल्द ही आ जायेगा. योजना का लाभ मिल सके इसके लिए विभाग लगातार प्रयासरत है.वासुदेव कश्यप, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, बेगूसरायडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है