रांची. रांची जिला के सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को चुनाव होना है. शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी की है. दोनों विधानसभा क्षेत्र में निषेधाज्ञा और ड्राई डे घोषित किया है. इससे संबंधित आदेश जारी कर दिये गये हैं. इसके तहत 18 नवंबर को शाम पांच बजे से 20 नवंबर की रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा. यानी पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के मतदान केंद्र के भवनों की 200 मीटर की परिधि (मतदान कार्य में लगे लोगों को छोड़कर) में जमा होने पर मनाही होगी. राजनीतिक सभा, जुलूस, रैली व प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा. मतदान के 48 घंटे पूर्व से ही मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर और पंपलेट नहीं रहेगा.
18 से 20 नवंबर तक संपूर्ण जिला में ड्राई डे घोषित
इधर, 18 से 20 नवंबर तक संपूर्ण जिला में ड्राई डे घोषित किया गया है. 23 नवंबर को मतगणना होनी है. ऐसे में इस दिन भी संपूर्ण जिला में ड्राई डे घोषित रहेगा. आदेश के तहत जिला के होटल, रेस्टूरेंट, भोजनालय, दुकान अथवा किसी सार्वजनिक व निजी स्थान में शराब या किसी भी स्प्रिट युक्त पेय पदार्थ की खरीद-बिक्री पर रोक रहेगी. इसका उल्लंघन करने पर नियम संगत कार्रवाई की जायेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है