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जिले के मतदाता अपने बूथों पर जाकर अवश्य के मतदान करें : डीसी

डीसी कुमुद सहाय ने जिलावासियों से कहा है कि नाला एवं जामताड़ा विधानसभा में 20 नवंबर बुधवार प्रातः 07:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक सभी मतदान केंद्रों में मतदान है. बूथों पर जाकर अवश्य मतदान करें.

जामताड़ा. डीसी कुमुद सहाय ने जिलावासियों से कहा है कि जिले के नाला एवं जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र 20 नवंबर बुधवार को प्रातः 07:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक सभी मतदान केंद्रों में मतदान होना है. लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी अपने परिजनों के साथ निर्भीक, भयमुक्त, निष्पक्ष होकर अपने-अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान अवश्य करें. कोई भी मतदाता नहीं छूटे इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आप सभी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों में समुचित न्यूनतम मूलभूत सुविधा सुनिश्चित की गयी है. साथ ही बीएलओ एवं वॉलेंटियर की भी तैनात किये गये हैं. ताकि आपको मतदान करने में कोई असुविधा न हो. डीसी ने जिले के शहरी मतदाताओं से भी अपील करते हुए कहा कि मतदान के दिन को छुट्टी का दिन नहीं समझते हुए आप लोग भी यह संकल्प लें कि पहले मतदान करेंगे फिर कोई और काम करेंगे. हमारा उद्देश्य कि जिले में शत-प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें. उन्होंने मतदान के पश्चात मतदाताओं से स्वयं का फोटो एवं फैमिली के साथ के फोटो जिले के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल deo jamtara एवं ceo Jharkhand के फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पेज को टैग कर के #VoteDeneChalo हैशटैग के साथ जरूर पोस्ट करने की अपील. कहा जिला प्रशासन की ओर से सभी मतदान केंद्रों में बिजली, पानी, शौचालय, रैंप, पेयजल, मेडिकल सुविधा एवं दूरी वाले मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए वाहनों की सुविधा सुलभ करायी गयी है. अगर किसी मतदाता के पास एपिक कार्ड नहीं है तो भी वे सुगमता से मतदान कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें भारत निर्वाचन आयोग से जारी निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र के अलावा अपना पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान करें. वैकल्पिक दस्तावेज इस प्रकार है : आधार कार्ड, मनरेगा/जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों से निर्गत फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर अंतर्गत आरजीआइ की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य/लोक उपक्रम/पब्लिक कंपनियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/ विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों की ओर से जारी सरकारी पहचान-पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआई) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार.

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