West Bengal : नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में ईडी द्वारा दायर मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेता कुंतल घोष को बुधवार को शर्तों के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली. न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने जमानत मंजूर की. 10 लाख रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड पर जमानत दी गयी. न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. निचली अदालत में सुनवाई के समय हाजिर होना होगा. अदालत में मोबाइल नंबर भी जमा करना होगा. इस नंबर को बदला नहीं जा सकता है. किसी गवाह को प्रभावित करने के लिए वह कोई काम नहीं करेंगे.
सीबीआई मामले में जमानत नहीं हुई मंजूर
बता दें कि ईडी द्वारा दायर मामले में जमानत मिलने के बावजूद सीबीआई मामले में उनकी जमानत मंजूर नहीं हुई. इसलिए फिलहाल जेल से वह रिहा नहीं हो पायेंगे. प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति को लेकर हुए भ्रष्टाचार में कुंतल का नाम आया था. कुंतल को प्राथमिक शिक्षा पर्षद के निलंबित अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य का करीबी बताया गया था. इस मामले का अन्य आरोपी तापस मंडल ने जांच अधिकारियों को बताया था कि 325 शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों से कुंतल ने तीन करोड़ 25 लाख रुपये लिए थे.
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जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी किया था आवेदन
तापस ने यह भी दावा किया था कि कुल 19 करोड़ रुपये उसके पास पहुंचा था. वर्ष 2023 में 21 जनवरी को 24 घंटे तलाशी के बाद हुगली के तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता को ईडी ने गिरफ्तार किया था. जमानत के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाइकोर्ट में भेज दिया था.
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