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Gopalganj News : दहेज हत्या में पति सहित तीन दोषियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

Gopalganj News : एडीजे-16 शेफाली नारायण के कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में पति और सास सहित तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.

गोपालगंज. एडीजे-16 शेफाली नारायण के कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में पति और सास सहित तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. यह फैसला चार साल पुराने दहेज हत्या के मामले में सुनाया गया. सजा के बाद तीनों दोषियों को मंडल कारा चनावे भेज दिया गया है. मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिघवा गांव से जुड़ा है. मृतका निप्पू देवी, जो संजय कुमार सिंह की पुत्री थी, की शादी 24 नवंबर 2019 को रेवतीथ गांव के रौशन सिंह से हुई थी. शादी के बाद, रौशन सिंह और उसकी सास रेणु देवी ने निप्पू देवी से दहेज में कार और अन्य सामान की मांग की. मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. अंततः 9 मई 2020 को निप्पू देवी की हत्या कर दी गयी. इस मामले में मृतका के पिता ने बैकुंठपुर थाने में पति रौशन सिंह, सास रेणु देवी, खुशबू कुमारी, सपना कुमारी, समता देवी, राजन सिंह, कृष्णावती देवी, संजय सिंह, विजेंद्र सिंह और व्यास सिंह सहित 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने मामले की जांच की और अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक प्रेम कुमार वर्मा ने दलील दी कि अभियुक्तों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर निप्पू देवी की हत्या की. वहीं बचाव पक्ष के वकील राजेश राय ने अपने आरोपियों की निर्दोषता की दलील दी. लेकिन कोर्ट ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए रौशन सिंह, उसकी सास रेणु देवी और व्यास सिंह को दोषी पाया और उन्हें 10-10 वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना अदा न करने पर तीनों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस फैसले के बाद मृतका के परिजनों ने न्याय की विजय की खुशी जतायी.

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