Bihar Teacher: बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर नया आदेश जारी किया है. शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद एक बार फिर से शिक्षकों का नए सिरे से ट्रांसफर हो सकेगा. विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक अब बिहार में सक्षमता पास शिक्षक एक बार फिर से ट्रांसफर के लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. नियम के मुताबिक इसके लिए सिर्फ विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे. शिक्षकों ट्रांसफर के लिए आवेदन ई शिक्षा कोष पर करेंगे. विभाग के इस निर्णय से लाखों शिक्षकों को राहत मिलेगी.
पहले के आवेदन रद्द किये जायेंगे
शिक्षा विभाग के लिए जारी निर्देश में बताया गया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिये किए गए पहले के सभी आवेदन रद्द किए जाएंगे. मालूम हो कि 2 दिनों पहले ही बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक ट्रांसफर नीति को स्थगित करने का फैसला किया था. बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने भी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने के दौरान कहा था कि अभी हमलोग शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं करने वाले हैं.
शिक्षकों को बड़ी राहत
बड़ी संख्या में बिहार के शिक्षकों ने सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगाई थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग नीति हर हाल में लागू की जाए. उनका कहना है कि लाखों शिक्षक ट्रांसफर के इंतजार में है, जिन्हें जरूरत है सरकार उनका तबादला कर दें. अब नीतीश सरकार के फैसले से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है.
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