Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में तैनात दारोगा प्रवीण कुमार समेत तीन लोगों के खिलाफ केस डायरी में छेड़छाड़ और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है. यह आदेश सीजेएम कोर्ट ने निखिल कुमार द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद दिया. आदेश की प्रति SSP कार्यालय को भेजी गई है, और पुलिस को मामले की जांच का निर्देश दिया गया है.
क्या है मामला?
निखिल कुमार ने अपने परिवाद में बताया कि वह 9 फरवरी को नगर थाने में एक केस की FIR दर्ज कराने पहुंचे थे. यह FIR उनके साथ खबड़ा निवासी रंधीर कुमार, संजीव कुमार और राजीव कुमार द्वारा की गई मारपीट की घटना से जुड़ी थी. निखिल का कहना है कि यह घटना तब हुई, जब वह कोर्ट में एक मामले की पैरवी के लिए पहुंचे थे.
जांच अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप
इस मामले की जांच के लिए नगर थाना के दारोगा प्रवीण कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था. निखिल ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान दारोगा प्रवीण कुमार ने मामले के आरोपितों रंधीर कुमार और संजीव कुमार से सांठगांठ कर केस डायरी में छेड़छाड़ की.
फर्जी वार्ड सदस्य का मामला
निखिल ने यह भी आरोप लगाया कि दारोगा ने खबड़ा निवासी बलिराम कुमार को फर्जी वार्ड सदस्य के रूप में दिखाया और उनके लेटर पैड पर केस रिकॉर्ड में एक फर्जी प्रतिवेदन पेश किया. जब निखिल ने खबड़ा पंचायत कार्यालय से आरटीआई(RTI) के जरिए जानकारी मांगी, तो यह स्पष्ट हुआ कि बलिराम कुमार नामक कोई व्यक्ति पंचायत में वार्ड सदस्य के रूप में पंजीकृत नहीं है.
निखिल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
इन गड़बड़ियों के खिलाफ निखिल कुमार ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया. उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट से जांच अधिकारी और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की.
कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दारोगा प्रवीण कुमार और अन्य दो व्यक्तियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया. आदेश की प्रति एसएसपी कार्यालय को भेजी गई है, और पुलिस को मामले की जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है.