केंद्रीय विद्यालय निर्माण में काम रुकवाने के मामले में बुद्धा कॉलोनी में हुआ था केस -जेल अधीक्षक ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी से ली पेशी की अनुमति संवाददाता, मुजफ्फरपुर जेल में बंद शातिर गोविंद की पटना में द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में पेशी होगी. उस पर केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार को पांच लाख रुपये रंगदारी के लिए हत्या की धमकी देने का मामला पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में दर्ज है. आठ साल पहले 12 मार्च 2016 को केस दर्ज हुआ था. इस मामले में कोर्ट से शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा अधीक्षक को गोविंद की पेशी कराने का आदेश पहुंचा है. अभी गोविंद विदेशी पिस्टल व प्रतिबंधित 9 एमएम बोर की 74 गोलियों की जब्ती में जेल में बंद है. सोमवार को जेल अधीक्षक ने इस मामले पर सुनवाई कर रहे मुजफ्फरपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी से गोविंद की पटना में पेशी कराने की अनुमति ली है. ठेकेदार को फोन पर दी थी धमकी पटना में पेशी का मामला सीपीडब्लूडी के टेंडर से जुड़ा है. 12 मार्च 2016 को गोविंद ने ठेकेदार को कॉल कर धमकी दी थी कि शंभू-मंटू को रंगदारी दिये उसने मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय का कार्य कैसे शुरू कराया. इसलिए पांच लाख रुपये रंगदारी जल्द पहुंचा दो. जब रंगदारी के रुपये नहीं पहुंचाए गये तो कार्यस्थल पर अत्याधुनिक हथियार लेकर पहुंचे और निर्माण कर रहे मजूदरों को हथियार का भय दिखाकर भगा दिया. बॉक्स: पीएमएलए के तहत संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव गोविंद पर मुजफ्फरपुर पुलिस पीएमएलए के तहत भी कार्रवाई करेगी. जिला पुलिस ने उसकी संपत्ति का आकलन कराया है. उसके पास महंगी गाड़ियों के अलावा कई दूसरे राज्यों में अकूत संपत्ति की जानकारी पुलिस को मिली है. एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि पीएमएलए के तहत गोविंद की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है. इसके लिए सूची तैयारी करायी गयी है.
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