जमशेदपुर कोर्ट में संदिग्ध आतंकी के केस की सुनवाई का मामला
एडीजे-1 विमलेश सहाय कोर्ट में दूसरे दिन मंगलवार को संदिग्ध आतंकी मोहम्मद मसूद के केस की सुनवाई में दो स्वतंत्र गवाह आशिफ खान, आशिफ लाला और मुमताज अहमद की गवाही हुई. गवाह आशिफ खान ने कहा कि वे मोहम्मद मसूद को मदरसा में पढ़ाने के कारण से पहचानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते है और न पुलिस को कोई बयान दिया और न पुलिस ने कोई बयान लिया. मुमताज ने भी मोहम्मद मसूद को पहचानने के अलावा किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया.कोर्ट में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बोलाई पांडा, अधिवक्ता दिलीप महतो मौजूद थे.
मालूम हो कि गत 18 जनवरी 2016 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के मेवात क्षेत्र से आतंकी संगठन अलकायदा के संदिग्ध सदस्य होने के आरोप में अब्दुल सामी को गिरफ्तार किया था. जबकि संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान कटकी को ओडिशा से गिरफ्तार किया था. बिष्टुपुर पुलिस ने धातकीडीह में मोहम्मद मसूद उर्फ मोनू और आजादनगर में नसीम अख्तर उर्फ राजू के घर में छापामारी कर पिस्तौल, आतंकी पुस्तक भी बरामद करने की कार्रवाई की थी. वहीं छापेमारी दल में बिष्टुपुर थाना में तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार के बयान पर 25 जनवरी 2016 को अब्दुल सामी, अब्दुल रहमान कटकी, नसीम अख्तर उर्फ राजू, मोहम्मद मसूद उर्फ मोनू, मौलाना कलीमुद्दीन समेत अन्य के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाकर नामजद केस दर्ज किया था.
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