शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी कतरास निवासी अमित कुम्हार उर्फ अमित कुमार को 20 वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने 22 नवंबर 2024 को आरोपी को दोषी करार दिया था. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर सात सितंबर 2023 को कतरास थाने में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 28 अगस्त 2023 को आरोपी पीड़िता के घर में आया और उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. आरोपी ने पीड़िता का वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी थी.
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लोडेड देसी कट्टा के साथ पकड़ाया युवक भेजा गया जेल :
केंदुआडीह पुलिस ने गुप्त सूचना पर सोमवार की रात गोधर स्थित पावर हाउस के समीप से राहुल कुमार भगत नाम के एक संदिग्ध व्यक्ति को लोडेड देसी कट्टा के साथ पकड़ा. उसे मंगलवार को जेल भेज दिया गया. राहुल न्यू दिल्ली धनसार का रहनेवाला है. पुलिसिया पूछताछ में राहुल ने बताया कि धनबाद से केंदुआ की ओर जानेवाले राहगीरों को, कोयला क्षेत्र में काम करनेवाले मजदूरों व ट्रक चालकों को धमकाकर लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में था. इसी बीच पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया. उसके साथ कई युवक थे. पुलिस राहुल व उसके साथियों का आपराधिक इतिहास खंगालने में लगी हुई है. राहुल को पकड़ने के लिए केंदुआडीह थानेदार वकार हुसैन ने एक टीम गठित की थी. इसमें सब इंस्पेक्टर धीरज मिश्रा, हसरत जमाल, अरशद हुसैन के अलावा आरक्षी प्रभाकर तिवारी को लगाया गया था. पुलिस ने मामले में धारा 25(1) बी/26आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है