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शराब तस्कर को मिली पांच वर्ष की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना

चानन थाना कांड संख्या 161/2022 में सुनायी सजा

लखीसराय बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम के तहत एडीजे चतुर्थ सह अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद( प्रथम) नरेद्र कुमार यादव की कोर्ट ने बुधवार को एक शराब तस्कर को पांच वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. उत्पाद अधिवक्ता अनंत कुमार ने बताया कि चानन थाना कांड संख्या 161/2022 में धारा 30(9) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत चानन थाना क्षेत्र के संग्रामपुर बासकुंड निवासी स्व जयनारायण ठाकुर के पुत्र रंजीत ठाकुर को सजा सुनायी गयी है. उन्होंने बताया कि चानन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त के पास से 10 लीटर देसी शराब बरामद किया था. इस केस के सूचक चानन के तत्कालीन अपर थानाध्यक्ष नरेश कुमार थे. इसमें कोर्ट ने नामित अभियुक्त रंजीत ठाकुर को उपरोक्त धारा के अंतर्गत पांच वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान रखा है. मामले में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुरेश पासवान पैरवी कर रहे थे. जबकि अभियोजन पक्ष से अनन्य विशेष उत्पाद लोक अभियोजक कृष्णा चौधरी एवं उत्पाद अधिवक्ता अनंत कुमार ने बहस में हिस्सा लिया.

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