13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बाल विवाह मुक्त भारत के लिए सूचना जनसंपर्क व शिक्षा समेत कई विभागों के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने ली शपथ

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, शिक्षा, भवन और खनन एवं भूतत्व समेत करीब आधा दर्जन से अधिक विभागों ने बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माणके लिए बुधवार को अधिकारियों एवं कर्मियों ने शपथ ली.

संवाददाता, पटना

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, शिक्षा, भवन और खनन एवं भूतत्व समेत करीब आधा दर्जन से अधिक विभागों ने बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माणके लिए बुधवार को अधिकारियों एवं कर्मियों ने शपथ ली. बाल विवाह को रोकने, उपायों को प्रभावी ढंग से लागू के लिए जागरूकता बढ़ाने तथा देश भर में बाल विवाह को खत्म करने के लिए 27 नवंबर, 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गयी है. इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों की शादी कानूनी रूप से अवैध है. इसी कड़ी में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभागार में विभाग के अपर सचिव संजय कृष्ण ने विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को बाल विवाह के खिलाफ हर संभवप्रयास करने, अपने परिवार, पड़ोस और समुदाय में बाल विवाह नहीं होने देने, बाल विवाह की किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को देने तथा बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद करने की शपथ दिलायी.

इसी प्रकार खान एवं भूतत्व विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने विभाग के प्रधान सचिव सह खान आयुक्त नर्मदेश्वर लाल के नेतृत्व में बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करने की शपथ ली. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारियों, अभियंताओं और कर्मचारियों ने एकजुट होकर बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली. शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने बुधवार को शपथ ली. शपथ शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव के नेतृत्व में ली गयी.

इसी प्रकार विधि, राजकीय पॉलिटेक्निक, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें