देवघर. बाइक चोरी के आरोपी विक्रम मंडल को कोर्ट ने दोषी पाकर तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही इसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. एडीजे दो अशोक कुमार की अदालत ने सेशन केस की सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया. दोषी अगर जुर्माना की राशि अदा नहीं करता है, तो अलग से सजा काटनी होगी. इसी मामले के दो अन्य आरोपी रंजीत राय व राजेंद्र मंडल को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. अभियुक्त विक्रम मंडल सारवां थाना के दौंदिया गांव का रहने वाला है, जबकि रंजीत राय सारवां लखोरिया व राजेंद्र मंडल चिकनिया दुमका का रहने वाला है. मालूम हो कि यह मुकदमा सुरेंद्र बरनवाल के बयान पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसमें मोटसाइकिल चोरी का आरोप लगाया गया था. केस दर्ज होने के बाद अनुसंधान के दौरान तीनों आरोपियों के नाम का खुलासा हुआ व तीन बाइक भी पुलिस ने बरामद की थी. घटना वर्ष 2015 को घटी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से आधा दर्जन गवाही दी गयी और एक आरोपी के विरुद्ध दोष सिद्ध करने में सफल रहा. बचाव पक्ष से एक भी गवाही नहीं दी गयी. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनायी. —————————— – दो आरोपी को संदेह का लाभ मिला, रिहा हुआ.
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