मुजफ्फरपुर.
गुवाहाटी के गड़ीगांव फैंसीपारा निवासी साजीदुर रहमान के गाड़ी का चालान मुजफ्फरपुर में कट गया. जबकि उनकी गाड़ी यहां आयी भी नहीं. उन्होंने इस मामले में परिवहन पोर्टल पर दो बार ऑनलाइन इसकी शिकायत की. जिसमें बताया कि उनकी गाड़ी जब बिहार में गयी ही नहीं तो वहां ओवरस्पीड का उनका चालान कैसे कटा. उन्होंने मैसेज से चालान को का मूल पेपर देखा तो पता चला कि उनके गाड़ी नंबर पर 36,300 रुपये का चालान कटा है. इस मामले में उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी से पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है. जिसमें बताया कि जो चालान कटा है उसमें गाड़ी का कोई ईमेज नहीं है तो इतना का चालान कैसे कटा है. यह चालान जून 2019 का है और पेंडिंग में दिख रहा है. ऐसे में वाहन मालिक परेशान है उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे. जब उनकी गाड़ी बिहार गयी नहीं तो ऐसा कैसे हुआ. यह कोई पहला मामला नहीं है कि गाड़ी कही और है कि चालान कही कट गया. चोरी की गाड़ी पर दूसरे का नंबर प्लेट लगाकर चलाये जाने पर ऐसे मामले सामने आते है. इधर मामले में डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि मामला 2019 का है और ऑनलाइन चालान काटा गया है. मामला अधिक पुराना होने के कारण मुख्यालय को अवगत कराया गया है, वहां से मिले निर्देश के तहत आगे की कार्रवाई करते हुए वाहन मालिक को सूचित किया जायेगा.शराब पीकर बैंगलोर में चलायी गाड़ी, डीएल निलंबन को लिखा पत्र
बैंगलोर में पताही निवासी आर झा के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने को लेकर बंगलोर के कामासिपालया ट्रैफिक पुलिस द्वारा डीटीओ को पत्र लिखा गया है. जिसमें बताया कि इन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने के दौरान पकड़ा गया, जिसमें ट्रैफिक कोर्ट के नियम के तहत जुर्माना के साथ लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश जारी हुआ है. इसी आलोक में बैंगलोर के ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ी चालक के लाइसेंस निलंबन को लेकर पत्र लिखा गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है