TRAI OTP New Rule 1 December 2024: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने अनचाहे कमर्शियल मैसेज और फिशिंग अटैक्स को रोकने के लिए ट्रेसेबिलिटी नियमों को लागू करने का फैसला किया है. टेलीकॉम कंपनियों को पहले 31 अक्टूबर तक इन नियमों को लागू करने का समय दिया गया था, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया. अब 1 दिसंबर से जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल को OTP और कमर्शियल मैसेज को ट्रैक करने के लिए सख्ती से नियमों का पालन करना होगा. हालांकि, कुछ कंपनियों को इसे लागू करने में समस्या हो रही है, जिससे OTP मैसेज में थोड़ी देरी हो सकती है.
आपको फ्रॉड से बचाने की कोशिश
स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराध, खासकर फर्जी OTP के जरिये ठगी के मामलों में तेजी आई है. इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे सभी कमर्शियल मैसेज और OTP को ट्रैक करने के लिए ट्रेसबिलिटी सिस्टम लागू करें. इस सिस्टम के लागू होने से फर्जी OTP और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आयेगी.
OTP आने में हो सकती है देरी
TRAI ने पहले 31 अक्टूबर तक ट्रेसबिलिटी नियम लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल की मांग पर इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया. अब यह नया नियम 1 दिसंबर से लागू होगा. इसकी वजह से शुरुआती कुछ दिनों में OTP आने में देरी हो सकती है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां इस नये सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने में समय ले सकती हैं.
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