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राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सरकारी जमीन से हटायें अतिक्रमण : हाइकोर्ट

न्यायाधीश ने डीएम को तीन माह के अंदर जमीन खाली कराने का दिया आदेश

न्यायाधीश ने डीएम को तीन माह के अंदर जमीन खाली कराने का दिया आदेश कोलकाता. राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट ने शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया. न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने बशीरहाट के मटिया इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाये गये तृणमूल पार्टी कार्यालय समेत अन्य निर्माण को जल्द हटाने का निर्देश दिया. न्यायाधीश ने उत्तर 24 परगना के जिलाधिकारी को अगले तीन महीने के भीतर जमीन खाली कराने को कहा. बता दें कि मटिया इलाके के ककरा मौजा निवासी एक व्यक्ति ने कोर्ट में केस किया था. उसका आरोप था कि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ कई लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सरकारी जमीन पर कब्जा कर पक्का मकान बना लिया है. लोक निर्माण विभाग अतिक्रमणकारियों को हटाने में असमर्थ है. और यह स्थिति उसके घर के सामने है. उसके घर का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया. विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इस आरोप की सत्यता स्वीकार की है. इस दिन रिपोर्ट देखने के बाद न्यायाधीश ने जिलाधिकारी को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया.

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