किशनगंज. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय, कजलामणि छैतनटोला में किया गया. जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ओम शंकर ने की. इस शिविर का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनके अधिकारों और सरकार द्वारा दिए जाने वाली योजना के बारे जानकारी प्रदान करना था. सचिव ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दिए तथा बताया बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक विकास से संबंधित योजनाएं शामिल हैं. सचिव ने बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की जाति है. उन्होंने नालसा की आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन योजना, 2015 पर भी चर्चा किए तथा बताया कि नालसा (आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन) योजना, 2015 का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके अधिकारों को प्रवर्तित करना है. यह योजना आदिवासी समुदायों को विधिक सेवाएं प्रदान करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनायी गयी है. उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त 14 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर किशनगंज में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया गया था मुफ्त विधिक सलाह हेतु नालसा कि टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी गई. कार्यक्रम का समापान श्रीमती सलोमी मरांडी, शिक्षिका द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया. उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में पैनल अधिवक्ता जय किशन प्रसाद, अधिवक्ता कारलोस मरांडी, प्राथमिक विद्यालय, कजलामणि छैतनटोला के प्रधानाध्यापक प्रभारी तकदिस बानो के अतिरिक्त अन्य शिक्षकगण की महत्वपूर्ण भूमिका रही. जागरूकता कार्यक्रम में छैतन टोला के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यगण ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के कर्मी राजीव कुमार दीक्षित व अधिकार मित्र राजेश कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय लोक अदालत के जागरूकता हेतु पैंपलेट बांटे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है