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Bihar News: बिहार के ड्राइवरों के लिए खुशखबरी, ट्रेनिंग के साथ हर साल मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज

Bihar News: बिहार के वाहन चालकों एवं उनके परिजनों की सुरक्षा एवं कल्याण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना-2024 लाई गई है. योजना के सफल संचालन के लिए सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है.

Bihar News: बिहार सरकार कमर्शियल ड्राइवरों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना-2024 लेकर आई है. इसके तहत सभी पंजीकृत चालकों और उनके परिजनों को चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ विभिन्न बीमा का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही चालकों को भारी मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण और रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दी जाएगी. हाल ही में परिवहन विभाग की इस योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है.

चालकों एवं परिवारों को मिलेगी चिकित्सा और बीमा सुविधाएं

परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि इस योजना के तहत चालकों (बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी आदि) और उनके परिजनों को चिकित्सा सुविधा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और वैकल्पिक दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा. योजना के सफल संचालन के लिए सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है. यह योजना बहुत जल्द शुरू की जाएगी.

स्वास्थ्य बीमा का मिलेगा लाभ

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए सभी पंजीकृत चालकों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाया जाएगा. इसके तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज संभव हो सकेगा.

वाहन चालकों को मिलेगा विशिष्ट पहचान पत्र

इस योजना के तहत बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी आदि वाहन चलाने वाले वाणिज्यिक चालकों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तथा उन्हें विशिष्ट पहचान पत्र दिया किया जाएगा. LMV चलाने वाले इच्छुक चालकों को IDTR, औरंगाबाद में भारी मोटर वाहन चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे बस, ट्रक चलाकर अधिक कमाई कर सकें. इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें HMV लाइसेंस दिया जाएगा.

योजना के नोडल पदाधिकारी होंगे राज्य परिवहन आयुक्त

वाहन चालक कल्याण योजना की निगरानी एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे, परिवहन सचिव उपाध्यक्ष होंगे तथा गृह, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, श्रम विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सदस्य होंगे तथा राज्य परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव होंगे. साथ ही राज्य स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त योजना के नोडल पदाधिकारी होंगे. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे.

योजना का लाभ लेने के लिए कराना होगा निबंधन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए वाहन चालकों को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के समय उन्हें एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें उन्हें अपना पूरा विवरण और अपने परिवार का विवरण देना होगा. आवेदन संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में लिया जाएगा.

योजना के तहत मिलेगा यह भी लाभ

  • प्रत्येक माह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच.
  • नेत्र जांच शिविर में नेत्र जांच एवं चश्में का वितरण.
  • विश्राम के लिए चालक शेड का निर्माण.
  • संक्रमण रोगों से बचाव हेतु जागरुकता कार्यक्रम.
  • चालकों को ई-श्रम पोर्टल में निबंधन कराया जायेगा.

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