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Buxar News: प्रखंड मुख्यालयों में लगाया जायेगा कृषि विद्युत योजना के लिए कैंप

Buxar News : मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना अंतर्गत सोमवार से लेकर 15 दिसंबर तक जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में कैंप का आयोजन किया जा रहा है

बक्सर

. मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना अंतर्गत सोमवार से लेकर 15 दिसंबर तक जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में कैंप का आयोजन किया जा रहा है. जिसकी जानकारी विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता तेज प्रताप सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना एनकेभीएसवाइ -दो के अन्तर्गत विशेष कैंप का आयोजन प्रत्येक प्रखंड के मुख्यालय में दो नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है. आवेदन के लिए किसी भी तरह का शुल्क राशि देय नहीं है. सभी किसान से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस विशेष कैंप का लाभ उठाएं. इस योजना के बारे में विशेष जानकारी परियोजना प्रबंधक- 7762883435 सहायक विद्युत अभियंता परियोजना 7763818239 ऑफिस समय संपर्क कर सकते हैं.

कृषि कनेक्शन के लिए लगाये जा रहे हैं विशेष शिविर :

बिजली कंपनी पहले से ही समय-समय पर प्रखंड और पंचायत स्तर पर शिविर लगाती रही है, जहां बिजली से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करने के साथ-साथ नए कनेक्शन भी दिए जाते हैं. अब कंपनी ने तय किया है कि कृषि कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं. इसके लिए जनप्रतिनिधियों से भी मदद मांगी है.

अनुदान की वजह से किसानों को मिल रही 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली

किसानों को सस्ती बिजली दी जा रही है. जिले में विद्युत विनियामक आयोग ने खेती के लिए 6.19 रुपये प्रति यूनिट की दर तय की है.लेकिन राज्य सरकार को यह दर किसानों के लिए ज्यादा लगी.राज्य सरकार कृषि कनेक्शन पर अनुदान दे रही है, जिसकी वजह से किसानों को केवल 75 पैसे प्रति यूनिट ही बिजली मिल रही है.

इस योजना की क्या पात्रता है?

इस योजना के अंतर्गत जिले का कोई भी किसान लाभ उठा सकता है. जिले के ऐसे किसान जिनके पास खेती करने के लिए खुद की जमीन है, वह इस योजना में आवेदन कर सकते हैं. ऐसे किसान जिनके पास पहले से कोई बिजली कनेक्शन नहीं है वह इसमें आवेदन कर सकते हैं. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं. किराए पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान भी इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं.

आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए :

आवेदक किसान का आधार कार्ड, किसान का मोबाइल नंबर, किसान का वोटर आईडी कार्ड, किसान के पासपोर्ट साइज फोटो,आवेदक किसान का मूल निवास प्रमाण पत्र,आवेदक किसान का जमीन संबंधी खसरा संख्या संबंधी दस्तावेज देना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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