21 साल पूर्व कटिहार जिला के भवन प्रमंडल विभाग के कनीय अभियंता के विरुद्ध दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने शिवजी सिंह को दोषमुक्त किया है. उक्त मामले में भागलपुर जिला व्यवहार न्यायालय के विशेष निगरानी अदालत एडीजे 5 ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया. इसमें कोर्ट ने सभी गवाहों और साक्ष्यों को सुनने के बाद आरोपित के विरुद्ध किसी भी प्रकार का ठोस साक्ष्य नहीं पाया. आरोपित को लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया है. मामले में विशेष निगरानी थाना में विगत 2003 में शिवजी सिंह के विरुद्ध शिकायत की गयी थी. जिसके आधार पर जांच में निगरानी पुलिस ने गड़बड़ी पायी थी और मामले में केस दर्ज किया था. मामले में आरोपित कनीय अभियंता भोजपुर (आरा) जिला के नवादा थाना क्षेत्र के रहने वाले शिवजी सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज किये जाने के बाद पुलिस ने वर्ष 2004 में एक चार्जशीट भी दायर किया था. नवगछिया में शराब तस्करी करते हथियार के साथ किया था गिरफ्तार, दो पाये गये दोषी नवगछिया पुलिस जिला के बिहपुर (झंडापुर) में दर्ज शराब तस्करी व आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. मामले में सोमवार को मद्य निषेध अधिनियम के विशेष उत्पाद (1) के न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आगामी 6 दिसंबर को तिथि का निर्धारण किया है. मिली जानकारी के अनुसार उक्त मामले में विगत वर्ष 2023 में झंडापुर ओपी के तत्कालीन प्रभारी एसआइ अजीत कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए झंडापुर के मड़वा निवासी मिथुन कुमार, चिक्कु कुमार को गिरफ्तार किया था. उनके पास से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी के साथ हथियार की भी बरामदगी की गयी थी. मामले में पुलिस ने उक्त दोनों अभियुक्तों के साथ बुचकुन चौधरी के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की थी. मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान बुचकुन चौधरी के विरुद्ध कोई भी ठोंस साक्ष्य नहीं मिला. जिसके बाद कोर्ट ने उसे दोषमुक्त कर दिया. वहीं कांड के दो अभियुक्त मिथुन कुमार और चिक्कु कुमार को दोषी करार दिया है.
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