रांची. डालटनगंज में 17.5 डिसमिल खास महाल जमीन के लीज नवीनीकरण मामले में पूर्व विधान सभाध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के भतीजे स्वरूप सिंह नामधारी को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट के जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की अदालत ने मामले को निष्पादित करते हुए कहा कि यह सिविल मामला है. प्रार्थी के पास सिविल क्षेत्र के सक्षम न्यायालय में जाने का अधिकार है. इस याचिका का निपटारा इस अवलोकन के साथ किया जाता है कि तथ्यों के विवादित प्रश्न को रिट याचिका में न्याय निर्णय नहीं किया जा सकता है. खास कर जब यह अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार, कब्जे आदि से संबंधित हो. हालांकि पार्टियों को सिविल अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय में जाने या कानून के तहत उपलब्ध किसी भी माध्यम से अपना अधिकार प्राप्त करने की छूट होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से 17.5 डिसमिल खास महाल जमीन के लीज नवीनीकरण के आदेश को चुनाैती देते हुए निरस्त करने का आग्रह किया गया. वहीं हस्तक्षेपकर्ता स्वरूप सिंह नामधारी की अोर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की. उन्होंने प्रार्थी की दलील का विरोध किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अशोक कुमार सहाय ने याचिका दायर की थी.
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