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Patna News : पंजीयन नहीं कराने वाले निजी स्कूलों पर लगेगा एक लाख रुपये का जुर्माना

शिक्षा विभाग के इ-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी शुरू हो गयी है

संवाददाता, पटना

शिक्षा विभाग के इ-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी शुरू हो गयी है. मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी स्कूलों को पंजीयन करना अनिवार्य है. जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वे इ-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों को चिह्नित करें. पंजीयन नहीं करने पर निजी स्कूलों पर अधिनियम की धारा 18 (5) व 19 (5) के अंतर्गत उन्हें दोषी माना जायेगा और उस व्यक्ति या संस्था पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. इसके साथ ही निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रहने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया जायेगा. बिना प्रस्वीकृति के कोई भी निजी स्कूल संचालित नहीं किया जा सकता है. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंड क्षेत्र में संचालित कौन-कौन निजी विद्यालय बिना प्रस्वीकृति के चल रहे हैं, उसकी सूची बनाकर जिला शिक्षा कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे. इ-संबंधन पोर्टल पर निजी स्कूलों को पंजीयन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गयी है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमृत कुमार ने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्र के निजी स्कूलों को पंजीयन करने के लिए दबाव बनायेंगे और नोटिस देंगे. अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.

जिले में अब तक 1182 निजी स्कूलों ने ही कराया पंजीयन

जिला शिक्षा कार्यालय ने रिपोर्ट में कहा है कि पटना जिले में हजारों निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं. इनमें से मात्र 1182 स्कूलों ने ही इ-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन कराया है, जो चिंताजनक है. वर्तमान में 195 स्कूलों ने पोर्टल पर पंजीयन के लिए आवेदन किया है. पंजीयन करने वाले स्कूलों की जांच चल रही है. निजी स्कूलों को इ-संबंधन पोर्टल पर नियमित और मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत नामांकित बच्चों की संख्या, शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता, बच्चों को दी जा रही सुविधा, कर्मचारियों की संख्या आदि चीजों की जानकारी इंट्री करनी है. विभाग ने कहा है कि जिन निजी स्कूलों की पंजीयन अवधि खत्म हो गयी, वे 31 दिसंबर तक नवीनीकरण के लिए आवेदन दे सकते हैं.

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