रांची. अपर न्याययुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को डायन बिसाही के नाम पर तीन महिलाओं की हत्या मामले में 20 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया. अभियोजन पक्ष आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया, जिसके चलते आरोपी बरी हो गये. मामले में 15 आरोपी पहले से जमानत पर चल रहे थे, जबकि पांच आरोपी जेल में बंद हैं. तीन महिलाओं की हत्या का मामला सोनाहातू के राणाडीह गांव की है. घटना चार सितंबर 2022 को हुई थी. मामले को लेकर सोनाहातू थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी के अनुसार गांव के एक युवक राजकिशोर सिंह मुंडा को सांप ने काट लिया था. उसका परिवार ओझा के पास उसे ले जा कर झाड़ फूंक कराया, लेकिन दूसरे दिन उसकी मौत हो गयी थी. संयोग से राजकिशोर सिंह मुंडा के पड़ोस के एक युवक ललित सिंह मुंडा को भी सांप ने काट लिया, जिसका झाड़ फूंक उसी ओझा से कराया गया और वह ठीक हो गया. युवक के स्वस्थ होने पर ओझा ने गांव की एक महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगा कर मारपीट की. ओझा के बहकावे में आकर राजकिशोर के परिजनों ने महिला के घर मारपीट की थी. अगले दिन तीनों महिलाएं गायब हो गयी. सूचना मिलने पर सोनाहातू थाना की पुलिस गांव पहुंची. पुलिस को देख गांव के पुरुष घर छोड़ कर भाग गये. महिलाओं ने पुलिस को गांव में घुसने नहीं दिया. पुलिस ने गांव के एक युवक मोची राम मुंडा को थाना लाकर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने घटना की पूरी जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की निशानदेही पर तीनों महिलाओं का शव बरामद किया. इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. ये आरोपी हुए बरी : मोची राम मुंडा, ललित सिंह मुंडा, विश्वनाथ, अभिमन्यु सिंह मुंडा, संजय सिंह मुंडा, दिनेश सिंह मुंडा, मंगल सिंह मुंडा, बीरहर, सुखराम, सहदेव सिंह मुंडा, नामी सिंह मुंडा, बबलू सिंह, संतोष सिंह मुंडा, नंदकिशोर सिंह मुंडा, विनय, दुखराम सिंह, चैता सिंह मुंडा, डोमन सिंह मुंडा, जन्मेजय सिंह मुंडा, लंगड़ू.
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