कोडरमा बाजार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या करने के मामले के बिहार के रजौली निवासी पंकज कुमार सिंह (पिता कृष्णदेव सिंह) को 364 ए आवपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है़ साथ ही आरोपी पर 30 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी़ अदालत ने यह फैसला एसटी 01/15 की सुनवाई करते हुए सुनाई़ जानकारी के अनुसार कोडरमा उद्यान विभाग में डीप सिंचाई योजना के तहत कार्य कराने वाले वाराणसी उत्तरप्रदेश निवासी रमेश सिंह का फिरौती के लिए फरवरी 2014 में अपहरण कर लिया गया था़ बाद में उसकी हत्या कर दी गयी थी़ घटना को लेकर मृतक की पत्नी शीला सिंह द्वारा तिलैया थाना में कांड संख्या 59/14 दर्ज कराया गया था़ दर्ज मामले में शीला सिंह ने कहा था कि 2 फरवरी 2014 को कोडरमा के किसानों का फाइल देने के बहाने एक व्यक्ति द्वारा फोन कर मेरे पति को बुलाया गया़ उसी रात्रि को मेरे पति का फोन आया, जिसमें उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं यहां आकर फंस गया हूं. किसी तरह से मुझे बचाइये. उसी वक्त किसी ने उनसे फोन लेकर कहा कि डेढ़ करोड़ रुपये लाकर दो नहीं तो तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा़ पुलिस को सूचना देने पर पति को जान से मारने की धमकी दी़ तब मैंने कहा कि उतना पैसा मेरे पास नहीं है़ मेरे पास जो गहने हैं उसे बेच कर पांच लाख रुपये दे पाऊंगी, इस पर वे लोग मान गये और पैसे लेकर रजौली बुलाया. वहां एक युवक को पैसे दे दिया़ बावजूद बाद में मेरे पति को वापस नहीं किया गया़ बाद में पुलिस ने मामले का खुलासा किया था़ अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने सभी गवाहों का परीक्षण कराया और न्यायालय से आरोपी को फांसी की सजा की मांग की़ वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश की़ अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत आरोपी पंकज कुमार सिंह को 364ए आईपीसी में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई़ साथ ही 30 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया़ वहीं 386 आईपीसी में दोषी पाते हुए नौ वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया़ सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी़ ज्ञात हो कि इस मामले में दो अन्य आरोपी प्रदीप कुमार व कृष्णदेव सिंह अब तक फरार चल रहे हैं, जबकि एक अभियुक्त जितेंद्र भुइयां को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पहले बरी कर दिया है़
चाकू से घायल करने के दोषी को पांच वर्ष का कारावास
कोडरमा बाजार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने एसटी 21/20 और कोडरमा थाना कांड संख्या 90/20 जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर घायल करने के मामले की सुनवाई करते आरोपी मोनू खान पिता टार्जन खान जलवाबाद निवासी को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष केसश्रम कारावास की सजा सुनाई़ साथ ही पांच हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया़ अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक शिवचंद्र राम ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक-से-अधिक सजा देने की मांग की. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश की. अदालत ने अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अभियुक्त को उक्त सजा सुनाई़डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है