संवाददाता,सीवान. चुनाव के पूर्व अपने मकान का हाउस टैक्स न जमा करने पर मैरवा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किसमती देवी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी. राज्य निर्वार्चन आयोग ने मुख्य पार्षद को पदमुक्त कर दिया है.छह माह में अब यहां नये सिरे से यहां चुनाव कराने होंगे.यह फैसला आते ही मैरवा नगर पंचायत क्षेत्र की राजनीति गरमा गयी है. बताया जाता है कि तीन मकान का हाउस टैक्स की संपूर्ण राशि जमा किये बिना ही मुख्य पार्षद की चुनाव लड़ी और जीत गयी. आदेश के अनुसार निर्वतमान मुख्य पार्षद ने तीन मकान में एक का नामांकन से पूर्व हाउस टैक्स जमा किया था तो दो मकान का हाउस टैक्स निर्वाचित होने के बाद जमा किया था. चुनाव के दौरान हाउस टैक्स जमा नहीं करने का मामला संज्ञान में आने पर मैरवा के आर्दश नगर लोहार पट्टी निवासी व वार्ड पार्षद दुर्गेंश कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराया. उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्य पार्षद किसमती देवी निर्वाचन वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष तक के बकाया होल्डिंग टैक्स को अदा नहीं की है और मांग किया था कि जांच कराकर पद से मुक्त किया जाये़ जिसके बाद दोनों पक्षों से अधिवक्ताओं ने अपना-अपना पक्ष राज्य निर्वाचन आयोग में रखा था.इसके बाद सुनवाई करते हुए आयुक्त डॉ दीपक प्रसाद ने कहा है कि मुख्य पार्षद किसमती देवी को तत्काल प्रभाव से मुख्य पार्षद नगर पंचायत मैरवा के पद से पदमुक्त किया गया है. डीएम ने सौंपी थी मामले में रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग में मामला पहुंचने पर डीएम ने मामले की जांच कराकर रिपोर्ट सौंपी थी.जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि किसमती देवी द्वारा नामांकन पत्र में स्पष्ट रूप से तीन होल्डिंग का जिक्र किया गया था.परंतु उनके द्वारा केवल एक होल्डिंग का ही नामांकन करने से पूर्व बकाया कर का भुगतान किया गया था.शेष दो होल्डिंग जो उनके नाम से एवं उनके पति के नाम से है. उसका भुगतान नामांकन से पूर्व नहीं की गयी है. नगर पंचायत मैरवा के कार्यालय से उपलब्ध कार्यवाही पंजी के अवलोकन से प्रमाणित हुआ है कि नगर पंचायत मैरवा के सामान्य बैठक प्रत्येक माह आयोजित नहीं करायी गयी है. साथ ही सशक्त स्थायी समिति की बैठक भी प्रत्येक माह में दो बार नहीं की गयी है. वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सशक्त स्थायी समिति की बैठक में बिना पारित कराये ही विशेष बैठक में पारित करायी गयी है. बोलीं निर्वतमान मुख्य पार्षद राज्य निर्वाचन आयोग से जो फैसला आया है़ उसे हम स्वीकार करते है. इसमें जो पक्ष रखना था हमलोगों ने आयोग में अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखे थे. किसमती देवी निर्वतमान मुख्य पार्षद नगर पंचायत मैरवा क्या कहते है परिवादी के अधिवक्ता किसमती देवी द्वारा होल्डिंग टैक्स के भुगतान किये बगैर नामांकन कर निर्वाचित होने के कारण परिवाद दायर किया गया था.जिसमें परिवादी के आरोपों को सही पाते हुए आयोग द्वारा उन्हें पदमुक्त कर दिया गया है. संजय कुमार, अधिवक्ता उच्च न्यायालय
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