रांची. सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के मामले में दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर सुनवाई की. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वारले की पीठ ने प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद प्रतिवादियों को चार सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति मामले में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया.
प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति पर रोक
रहेगी
आदेश के अनुसार फिलहाल प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति पर रोक रहेगी. प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता परमजीत सिंह पटवालिया व अधिवक्ता आरके सिंह ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुधीर कुमार दुबे व अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गयी है. उन्होंने झारखंड हाइकोर्ट के 23 सितंबर 2024 के फैसले को चुनौती दी है. झारखंड हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार के 28 जून 2021 के प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति देने से संबंधित पॉलिसी के निर्णय को निरस्त कर दिया था. साथ ही राज्य सरकार को नये सिरे से प्राथमिक शिक्षकों की वरीयता सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया था.
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