9.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति में नियमों का हुआ ‘उल्लंघन’

जनसेवा ट्रस्ट की एक याचिका प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के संज्ञान में लाया गया.

सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सहित सात राज्यों से मांगा जवाब

एजेंसियां, कोलकाता/नयी दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के संबंध में उसके निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर पश्चिम बंगाल सहित सात राज्याें से जवाब तलब किया है. एक नयी याचिका में दावा किया गया है कि देश के सात राज्यों- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड ने प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के 2006 के फैसले और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) की नियुक्ति पर उसके बाद के निर्देशों का कथित रूप से पालन नहीं किया. हालांकि, झारखंड सरकार ने पहले ही शीर्ष अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. जनसेवा ट्रस्ट की एक याचिका प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के संज्ञान में लाया गया. इसमें अदालत द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रक्रियाओं का व्यापक तौर पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.

इनमें डीजीपी के लिए दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल निर्धारित करना तथा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा तैयार तीन सबसे वरिष्ठ एवं योग्य आईपीएस अधिकारियों के पैनल में से उनका चयन करना शामिल है. पीठ ने राज्यों को छह सप्ताह के भीतर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा इसके बाद चार सप्ताह का समय प्रत्युत्तर के लिए दिया गया है. न्यायालय ने प्रकाश सिंह मामले में 2006 में दिये गये अपने ऐतिहासिक फैसले का पालन करने के महत्व पर बल दिया, जिसमें पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के दिशानिर्देश दिये गये हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें