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Bihar: निजी नलकूप योजना के लिए रिजेक्ट फॉर्म पर भी मिलेगा अनुदान, सिर्फ आपको करना होगा ये काम

Bihar News: मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना अंतर्गत जिन किसानों के आवेदनों को निरस्त किया गया है, यदि वे निर्णय से असंतुष्ट हैं तो अपनी लिखित आपत्ति 31 दिसंबर 2024 तक संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के पास दर्ज करा कर इस योजना का लाभ ले सकते है.

Bihar News: मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लिए आवेदन देने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. बिहार सरकार ने उन किसानों को एक और मौका दिया है, जिन किसानों का आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है. लघु जल संसाधन विभाग की ओर से बुधवार को जारी चिट्ठी में कहा गया है कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना अंतर्गत जिन किसानों के आवेदनों को निरस्त किया गया है, यदि वे निर्णय से असंतुष्ट हैं तो अपनी लिखित आपत्ति 31 दिसंबर तक संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के पास दर्ज करा सकते हैं. बतादें कि यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है, जो सिंचाई के अभाव में बेहतर खेती नहीं कर पाते हैं.

निजी बोरिंग लगाने के लिए सरकार देगी सब्सिडी

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 35000 निजी नलकूप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. दरअसल, बिहार सरकार अब पटवन के लिए निजी बोरिंग लगाने वालों को भी अनुदान देगी. अगर आपके इलाके में नहर की सुविधा नहीं है तो सरकार अब निजी बोरिंग लगाने के लिए सब्सिडी देगी.

क्या है बिहार निजी नलकूप योजना?

बिहार निजी नलकूप योजना 2024-25 बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को 50 से 70 प्रतिशत तक का अनुदान देगी. इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन देना होगा.

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