रांची़ झारखंड और पड़ोसी राज्यों में पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआइ) के संगठन विस्तार से जुड़े मामले में नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइएए) ने दो और आरोपियों के खिलाफ रांची स्थित एनआइए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है. इसमें खूंटी जिला के रहनेवाले नीलांबर गोप उर्फ डेलगा उर्फ डिकल और शिव कुमार साहू पर आइपीसी की धारा-120बी आर/डब्ल्यू 384 और धारा 13, 17, 18 के तहत व यूए(पी) अधिनियम की धारा-20 के तहत पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है. एनआइए की जांच के अनुसार, शिव कुमार साहू और नीलांबर गोप पीएलएफआइ के धमकी भरे पर्चे भेजने का काम करते थे. एनआइए ने 11 अक्तूबर 2023 को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले में आरसी-04/2023/एनआइए/आरएनसी में पीएलएफआइ के सदस्यों के रूप में पहचाने गये दोनों आरोपियों की संलिप्तता स्थापित की है. यह है मामला : यह मामला झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में विभिन्न कोयला व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, रेलवे ठेकेदारों, व्यापारियों आदि से जबरन वसूली के माध्यम से धन जुटाने में पीएलएफआइ कैडरों की संलिप्तता से संबंधित है. पीएलएफआइ सदस्यों ने इन राज्यों में संगठन को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के उद्देश्य से जनता, विशेषकर व्यापारियों व ठेकेदारों के बीच आतंक पैदा करने के लिए हत्या, आगजनी व हिंसक हमलों सहित विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची थी.
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