रांची़ झारखंड हाइकोर्ट ने कांके में जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. इसके बाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही इडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए प्रति शपथ पत्र दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी़ उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कमलेश कुमार सिंह की जमानत याचिका पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी थी. इडी ने कमलेश सिंह सहित छह आरोपियों के खिलाफ 24 सितंबर को आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें उसके खिलाफ सरकारी व रैयती जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आराप लगाया गया है. 26 जुलाई को इडी ने पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया था. 21 जून को कमलेश के ठिकाने पर इडी ने छापेमारी की थी. छापेमारी में उसके आवास से एक करोड़ रुपाये नगद के साथ 100 कारतूस बरामद किया गया था.
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