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साल भर में सिर्फ 621 मामलों का किया निबटारा, 4700 अब भी लंबित

इस साल जिला उपभोक्ता आयोग केस निष्पादन में काफी पीछे रहा. 2023 में 1148 व 2022 में 728 मामलों का निबटारा हुआ था. लेकिन, इस साल सिर्फ 621 मामलों में आयोग ने फैसला सुनाया है, जबकि आयोग में करीब 4700 मामले लंबित हैं.

हिमांशु देव, पटना देश में हर साल 24 दिसंबर को एक खास थीम के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है. इस साल भी इस दिवस को मनाने की तैयारी तेज है. लेकिन, इस साल जिला उपभोक्ता आयोग केस निष्पादन में काफी पीछे रहा. 2023 में 1148 व 2022 में 728 मामलों का निबटारा हुआ था. लेकिन, इस साल सिर्फ 621 मामलों में आयोग ने फैसला सुनाया है, जबकि आयोग में करीब 4700 मामले लंबित हैं. इनमें कई मामले 15 से 20 साल पुराने हैैं. वहीं, इस साल 146 नये मामले भी आये हैं. साल 2023 में 97, 2022 में 135, 2021 में 99, 2020 में 73, 2019 में 179, 2018 में 220 व 2017 में 254 नये मामले आये थे. सुनवाई में देरी होने से उपभोक्ता असंतुष्ट: बिहार राज्य उपभोक्ता अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के मुताबिक राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों को शिकायतों का निराकरण 90 दिनों के अंदर करना होता है. लेकिन, लंबित मामलों से सुनवाई में देरी हो रही है. इससे उपभोक्ता असंतुष्ट हैं व केस दर्ज कराने के उलझा हुआ महसूस करते हैं. हालांकि, देरी होने से उन्हें ब्याज अधिक मिलता है. उन्होंने कहा कि इस साल सप्ताह में तीन दिन ही कोर्ट चला है. इस माह से चार दिन चल रहा है. मालूम हो कि जिला आयोग में सुनवाई के लिए एक अध्यक्ष और दो सदस्य का होना अनिवार्य है. लेकिन, पटना जिले में एक ही सदस्य रजनीश कुमार हैं. वहीं, आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र 27 जनवरी, 2023 से अतिरिक्त प्रभार पर हैं. वह जहानाबाद में भी योगदान दे रहे हैं. शिकायत दर्ज कराने के लिए इन बातों का रखें ध्यान : उपभोक्ता आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि शिकायत में घटना का पूरा ब्योरा होना चाहिए. साथ ही शिकायत के समर्थन में सामान का बिल और अन्य दस्तावेज पेश करना जरूरी होता है. इसके अलावा शिकायत पत्र में यह भी लिखें कि सामने वाली कंपनी से कितनी राहत चाहिए. कम निबटारे के बाद भी पटना आगे पटना 607 सीवान 255 पूर्वी चंपारण 208 मुजफ्फरपुर 291 वैशाली 168 बक्सर 144 जहानाबाद 142 सारण 140 प. चंपारण 122 गोपालगंज 104 नालंदा 93 समस्तीपुर 87 सहरसा 58 रोहतास 56 कटिहार 55 बेगूसराय 54 खगड़िया 39 मुंगेर 35 सीतामढ़ी 35 गया 33 अरवल 32 अररिया 28 पूर्णिया 24 दरभंगा 24 मधुबनी 24 जमुई 23 नवादा 23 शिवहर 22 औरंगाबाद 17 किशनगंज 17 मधेपुरा 17 कैमूर 15 बांका 12 शेखपुरा 05 लखीसराय 04 सुपौल 01 भागलपुर 00 भोजपुर 00 लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं शिकायत उपभोक्ता आयोग में अगर आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो कोई भी उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर कॉल करके एजेंट से बात कर सकते हैं. वहीं, इसकी वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है. उपभोक्ता फोरम में पांच लाख रुपये तक के दावे के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगती. इससे ज्यादा की रकम के दावे के लिए मामूली कोर्ट फीस जमा करनी होती है.

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